तरुण तेजपाल को दो हफ्ते में सरेंडर करने का निर्देश
नई दिल्ली, अगस्त 25 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पत्रकार तरुण तेजपाल को निर्देश दिया कि वह 2013 के दुष्कर्म मामले में दो हफ्ते में आत्मसमर्पण करें। तेजपाल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने आत्मसमर्पण से राहत के अनुरोध वाली तेजपाल की याचिका खारिज कर दी। पीठ ने सजा और दोषसिद्धि के फैसले के खिलाफ दायर तेजपाल की अपील को 22 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, हालांकि इसके लिए उन्हें पहले आत्मसमर्पण प्रमाणपत्र कोर्ट में जमा करना होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने छह अगस्त को समाचार पत्रिका तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में एक सहकर्मी से दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। यह भी पढ़ें- तरुण तेजपाल को जेल जाना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी याचि...
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