तरुण तेजपाल को जेल जाना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका; करेंगे सरेंडर
नई दिल्ली, अगस्त 25 -- तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने से छूट की उनकी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने उन्हें दो हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। तेजपाल ने 2013 के रेप केस में बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से सुनाई गई 10 साल की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अब उनकी अपील पर सुनवाई से पहले उन्हें सरेंडर करना होगा।क्या है पूरा मामला? 2013 में गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान तेजपाल पर एक जूनियर महिला सहकर्मी के साथ यौन उत्पीड़न और रेप के आरोप लगे थे। इस मामले में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने 2021 में उन्हें बरी कर दिया था। इसके बाद गोवा सरकार ने इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। 6 अगस्त 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटत...
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