मुंगेर, अप्रैल 10 -- तारापुर,निज संवाददाता। राशन वितरण में देरी और अनियमितता पर रोक लगाने के लिए सरकार अब पूरी तरह सख्त हो गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने अप्रैल से जून 2026 तक के खाद्यान्न वितरण को लेकर जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। स्पष्ट कर दिया गया है कि हर माह का राशन उसी माह में हर हाल में लाभुकों तक पहुंचना चाहिए,अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तय मानी जाएगी। प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ऋषि कपूर ने बताया कि विभाग के विशेष सचिव उपेन्द्र कुमार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अप्रैल माह का खाद्यान्न वितरण 3 अप्रैल से शुरू कर दिया गया है और इसके लिए जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को पहले ही खाद्यान्न आवंटित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मई और जून माह के खाद्यान्न की आपूर्ति डोर स्टेप डिलीवरी के मा...
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