तमिलनाडु में विधायकों की खरीदफरोख्त कर विश्वासमत प्राप्त करने की सीबीआई से जांच कराने की मांग खारिज
नई दिल्ली, जून 19 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु विधानसभा में 13 मई के विश्वास मत में कथित अनियमितताओं और विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोपों की सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली याचिका को आधरहीन बताते हुए खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिका न सिर्फ अस्पष्ट है बल्कि यह बेबुनियायद आरोप लगाए पर आधारित है। यह भी पढ़ें- मिलॉर्ड, नेता लालच और दबाव में बदल ले रहे पार्टी, CJI सूर्यकांत के सामने जब आई याचिका, क्या था जवाबयाचिका के कारण मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष दाखिल याचिका में दावा किया गया था कि तमिलनाडु में अन्य दलों के कुछ विधायक कथित तौर पर खरीद-फरोख्त में शामिल थे और टीवीके द्वारा कथित रूप से कुछ विधायकों को मोटी रकम दी गई थी। इस याचिका में, विधायकों की खरीद...
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