नई दिल्ली, जुलाई 31 -- सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके नेता और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को शुक्रवार को बड़ी राहत दी। अदालत ने उनके खिलाफ साल 2026 की एफआईआर संख्या-05 की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस तरह वह फिलहाल गिरफ्तारी से बच गए हैं। बालाजी के खिलाफ यह FIR तमिलनाडु राज्य विपणन निगम घोटाले से जुड़ी है। एससी ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर बालाजी की उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट की ओर से अग्रिम जमानत देने से इनकार किए जाने के आदेश को चुनौती दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जज जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि अगर बालाजी जांच में पूरा सहयोग करेंगे तो उनकी गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। अदालत ने उन्हें अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी के पास जमा करने और किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करने का...