सासाराम, अप्रैल 7 -- सासाराम, निज संवाददाता। आदेश की अवहेलना करने पर जिला जज चार अनिल कुमार की अदालत ने तमिलनाडु के नमक्कल जिले के जिला मजिस्ट्रेट को अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी है। अदालत का कहना था कि तमिलनाडु के नमक्कल जिले के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया जाता है कि वे अपनी उदासीनता, जानबूझकर अवज्ञा, घोर उपेक्षा और गंभीर लापरवाही के लिए 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 15 के साथ धारा 10 के तहत उच्च न्यायालय को अवमानना कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुशंसा क्यों न करें।
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