उरई, जून 23 -- उरई। संवाददाता तमंचा और कारतूस रखने के मामले में अपर जिला जज प्रथम की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष आठ माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।अभियोजन के अनुसार 19 अगस्त 2016 को एट थाना पुलिस झांसी-कानपुर रोड पर चेकिंग कर रही थी। मुखबिर से सूचना मिली कि कोटरा रोड पर एक युवक अवैध तमंचा लेकर खड़ा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो युवक भागने लगा। घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। तलाशी में युवक के पास से एक अवैध तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में उसने अपना नाम धर्म सिंह निवासी हरीसिंह मड़ैया, थाना देवियापुर, जिला औरैया बताया। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया ...