तमंचा रखने के आरोपी को तीन साल की सजा
आगरा, जुलाई 19 -- तमंचा रखने के 10 साल पुराने मामले में जिला अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया। अपर जिला जज रविकांत ने नाला काजीपाड़ा निवासी आकाश को तीन वर्ष के कारावास और 100 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। थाना सदर बाजार के तत्कालीन उपनिरीक्षक जयनेंद्र प्रसाद मौर्य ने 19 जून 2016 को पुलिस बल के साथ क्षेत्र में चेकिंग के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से 12 बोर का देशी तमंचा और तीन कारतूस बरामद हुए थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचक ने 25 जून 2016 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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