श्रावस्ती, जनवरी 6 -- श्रावस्ती। न्यायालय में विचाराधीन तमंचा बरामदगी मामले में मंगलवार को आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई। गिलौला थाने की पुलिस ने 16 वर्ष पहले तुलसीपुरवा निवासी अन्नू उर्फ धनीराम पुत्र महादेव को एक तमंचा 12 बोर व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.