बलरामपुर, फरवरी 4 -- बलरामपुर। आर्म्स एक्ट के एक पुराने मामले में न्यायालय ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि के साथ एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी विकास कुमार ने बताया कि 12 सितंबर 1997 को थाना हरैया क्षेत्र में अवैध तमंचा बरामद होने पर पुलिस ने नानमून पुत्र सेवक यादव, निवासी रतनवा, थाना हरैया को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक हरिशंकर राव ने की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। पत्रावली पर सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि के साथ एक हजार रुपये की सजा सुनाई है।

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