तब्बू की तस्वीर, आवाज के बिना अनुमति इस्तेमाल पर रोक
नई दिल्ली, अगस्त 10 -- -हाईकोर्ट ने तब्बू से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री तत्काल हटाने के निर्देश दिए नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री तब्बू के नाम, तस्वीर, आवाज और व्यक्तित्व की दूसरी खूबियों के बिना इजाजत इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डीपफेक, फेस मॉर्फिंग व दूसरी डिजिटल तकनीक शामिल हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने अभिनेत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए गूगल, मेटा, एक्स व रेड्डिट समेत बड़े डिजीटल प्लेटफार्म को निर्देश दिया है कि वे अभिनेत्री तब्बू से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री को तत्काल हटा दे। पीठ ने कहा कि ऐसी सामग्री के यूआरएल लिंक को हटाया जाए या फिर इसकी पहुंच को बंद कर दिया जाए। पीठ ने कुछ प्लेटफॉर्म व डोमेन सर्विस प्रोवाइडर को अकाउंट या...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.