लखनऊ, सितम्बर 1 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हरदोई के मसीहउन्निसा डिग्री कॉलेज के बैंक खातों के संचालन की अनुमति मांगने वाली याचिका में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने का प्रयास मानते हुए खारिज कर दिया। न्यायालय ने याची पर एक लाख रुपये का हर्जाना भी लगाया है। यह राशि एक माह के भीतर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करनी होगी। न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने कहा कि याची अबिदा बानो ने कॉलेज के बैंक खाते वर्ष 2020 से बंद होने की बात याचिका में स्पष्ट रूप से नहीं बताई। साथ ही प्रबंधन विवाद से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर मामले को सिर्फ बैंक खाते डी-फ्रीज कराने के साधारण मामले के रूप में पेश किया। कोर्ट ने कहा कि कॉलेज चलाने वाली किशन शिक्षा संस्थान सोसायटी के संस्थापक प्रबंधक की जनवरी 2020 में मृत्यु क...