रांची, अगस्त 25 -- रांची। गुमला लघु सिंचाई प्रमंडल के तत्कालीन लेखपाल राहुल प्रताप की जमानत याचिका पर मंगलवार को एसीबी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में एसीबी से जवाब मांगा। साथ ही याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख 31 अगस्त निर्धारित की है। राहुल प्रताप पर 20 हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप है। एसीबी ने उसे 14 फरवरी को रिश्वत की राशि लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। एसीबी की टीम ने गुमला लघु सिंचाई प्रमंडल कार्यालय परिसर स्थित सरकारी आवास में कार्रवाई की थी। उस समय वह एक ठेकेदार से रिश्वत की राशि ले रहा था। मामले के अनुसार, गुमला शहर स्थित कृष्णा छात्रावास में करीब 25 लाख रुपये की लागत से रंग-पुताई का काम कराया गया था। योजना को संवेदक ने 34 प्रतिशत कम दर पर लिया था। काम पूरा होने के बाद भुगतान से संबंधित चेक जारी...