हरिद्वार, जनवरी 2 -- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की अनदेखी गैस प्लांट चौकी बहादराबाद के तत्कालीन चौकी इंचार्ज को भारी पड़ गया। राज्य सूचना आयोग ने तत्कालीन चौकी इंचार्ज यशवीर सिंह नेगी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही भविष्य में आरटीआई के प्रति लापरवाही न बरतने की कड़ी चेतावनी भी दी। शिवालिक नगर निवासी प्रकाश चंद्र ने चौकी गैस प्लांट में एक शिकायती पत्र पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर आरटीआई लगाई थी। आरोप है कि न तो निर्धारित समयसीमा में सूचना उपलब्ध कराई गई और न ही इस पत्र पर कोई कार्रवाई की गई। इसे जवाबदेही और पारदर्शिता का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए उन्होंने राज्य सूचना आयोग में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले की सुनवाई हाल ही में राज्य सूचना आयोग में हुई। आयोग ने प्रथमदृष्टया लापरवाही पाए जाने पर तत्कालीन चौकी इंचार्ज को कारण बत...
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