तकिया से मुंह दबाकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद; अवैध संबंध का विरोध करती थी
वरिष्ठ संवाददाता, जुलाई 23 -- आगरा में तकिया से मुंह दबाकर पत्नी की हत्या के मामले में करीब 27 माह में फैसला आ गया है। अदालत ने आरोपी पति विष्णु सोलंकी निवासी खेड़ा नवादा थाना शमसाबाद को दोषी पाया है। अपर जिला जज 14 ज्योत्सना सिंह ने दोषी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी एसपी भारद्वाज ने वादी, एसीपी, विवेचक, डॉक्टर समेत आठ गवाह और घटना से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत किए।गायत्री और विष्णु की हुई थी शादी वादी कृष्ण कुमार ने थाना शमसाबाद में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी छोटी बहन गायत्री की शादी छह वर्ष पूर्व आरोपी विष्णु सोलंकी के साथ हुई थी। 27 अप्रैल 2024 की रात करीब 11:30 बजे रिश्तेदारों से जानकारी मिली कि उसकी बहन की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई है।तकिए से मुंह दबाकर पत्नी की ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.