नई दिल्ली, अप्रैल 13 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा कोर्ट ने करीब 17 साल पुराने सड़क हादसे मामले में आरोपी हेमराज सिंह को बरी कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इसरा जैदी की अदालत ने कहा कि शक कितना भी गहरा क्यों न हो, ठोस और भरोसेमंद सबूत के बिना किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पुलिस की कमजोर जांच और तकनीकी सबूतों की कमी के कारण आरोपी के खिलाफ दोष साबित नहीं हो सका। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, खजूरी खास इलाके में दो नवंबर 2008 की रात हुए हादसे में एक ट्रक की टक्कर से एक मासूम की मौत हो गई थी, जबकि उसकी मां और बहन गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। शिकायतकर्ता योगेंद्र सिंह ने आरोप लगाया था कि ट्रक चालक ने लापरवाही और तेज रफ्तार में वाहन चलाते हुए पहले एक स्कूटर को टक्कर मारी और फिर उनकी मोटरसाइकिल को कुचल दिया। हादसा इतना...