चक्रधरपुर, मई 4 -- चक्रधरपुर, संवाददाता चक्रधरपुर प्रशासन द्वारा कोटपा एक्ट 2003 के तहत चक्रधरपुर के शहरी इलाकों के पान दुकानों में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान स्कूल और अस्पताल के सौ मीटर के दायरे में आने वाले सभी गुमटी में तंबाकू उत्पाद जैसे खैनी, सिगरेट आदि की बिक्री करने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ ही भविष्य में बिक्री न करने की हिदायत दी गई। बता दें कि चक्रधरपुर और आस-पास के इलाकों में शैक्षणिक सस्थानों और अस्पताल के आस पास के इलाकों में बड़ी तादाद में तंबाकू और तंबाकू उत्पादों की बिक्री हो रही है। इस सूचना के बाद प्रशासन द्वारा यह कदम उठाया गया।

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