धनबाद, जून 4 -- धनबाद, प्रतिनिधि। सांसद ढुलू महतो से जुड़े गौरा इंटरप्राइजेज के मालिक से रंगदारी मांगने के मामले की सुनवाई जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई। केस अभिलेख अभियोजन साक्ष्य पर निर्धारित था। अभियोजन ने बुधवार को गवाह पेश नहीं किया, अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया। सांसद सहित अन्य आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हुए। गौरा इंटरप्राइजेज के मालिक दीपक चौहान की शिकायत पर बरोरा थाने में चार मार्च-2022 को 16 नामजद आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप था कि चार सितंबर-2022 की दोपहर एक बजे मुराईडीह कांटा पर ढुलू समर्थक आए और कहा कि विधायक का आदेश है कि जो भी डिपो होल्डर हैं, उसे एक हजार रुपए प्रति टन रंगदारी देनी होगी नहीं तो काम नहीं करने देंगे। यह भी पढ़ें- गल्ला व्यवसायी का 77 लाख रुपये हड़...