रांची, मई 11 -- झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को नए उद्योगों को जीएसटी लाभ देने में हो रही देरी पर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने इसके लिए सरकार को 30 दिन की अंतिम मोहलत दी है। साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि इस अवधि में लाभ नहीं दिया गया तो अवमानना की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।वैध दावों का लाभ अविलंब दिया जाना चाहिए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में नए उद्योगों को औद्योगिक नीति 2016 और 2021 के तहत जीएसटी (राज्य कर) लाभ देने में हो रही देरी पर राज्य सरकार की उच्चस्तरीय कमेटी के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा कि सरकार की ढुलमुल नीति उचित नहीं है और नए उद्योगों को उनके वैध दावों का लाभ अविलंब दिया जाना चाहिए। यह भी पढ़ें- झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी, खूंटी से 2 नक्सली गिरफ्तारशपथ...