गोपालगंज, मार्च 13 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम कैलाश जोशी की कोर्ट ने हथियार से हमला कर हत्या कर देने के ढाई साल पुराने मामले में चार आरोपितों को दोषी करार दिया है। इनकी सजा के बिन्दू पर 24 मार्च को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक सुरेश द्विवेदी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने चारों को दोषी करार दिया। बताया जाता है कि फुलवरिया थाने के एक गांव गणेश डूमर गांव के निवासी बृजलाल सिंह की हत्या उसी गांव के कुछ लोगों ने गत 2 सितंबर 2023 को उनके घर की छत पर चढ़कर दाब, तलवार व फरसा से हमला कर कर दी थी। मामले को लेकर उनकी पत्नी भगमनी देवी ने छोटेलाल सिंह, बलिंद्र सिंह, चंदन सिंह व रामदेव सिंह सहित कुछ अन्य लोगों के खिलाफ फुलवरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कांड के अनुसंधानक की...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.