धनबाद, सितम्बर 2 -- धनबाद, प्रतिनिधि। दो करोड़ 64 लाख 49 हजार 964 रुपए का कोयला लेकर रुपए गबन कर लेने के आरोपी कतरास रोड मटकुरिया निवासी अजीत कुमार उर्फ अजीत कुमार पटेल की जमानत अर्जी मंगलवार को कोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपी को बैंक मोड़ थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आरोपी अजीत की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। प्राथमिकी बासुदेवा, फ्यूल्स एंड लाइम कंपनी के प्रतिनिधि अब्दुल वाहिद अंसारी की शिकायत पर 12 जुलाई 2025 को बैंक मोड़ थाने में ठगी व धोखाधड़ी कर रुपए गबन करने की धाराओं के तहत दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक वर्ष 2022 के अक्तूबर माह में आरोपी उनके रतनजी रोड स्थित ऑफिस में आया और कंपनी के साझेदार प्रकाश अग्रवाल एवं अनिल अग्रवाल को यह कहकर अपने विश्वास में लिया कि वह कोयले का व्यापारी ...