मुजफ्फरपुर, मई 23 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होने वाली परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव किया है। इसके साथ ही इसमें सख्ती शुरू की जा रही है। नई व्यवस्था में टू व फोर व्हीलर के लिए आवेदन करने वालों को 100 अंक के ड्राइविंग टेस्ट में 60 अंक लाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे अभ्यर्थी ही ट्रायल में पास माने जाएंगे। 60 से एक अंक भी कम आने पर आवेदक फेल कर दिए जाएंगे। फेल आवेदकों को दोबारा टेस्ट देने के लिए एक हफ्ते बाद ही स्लॉट की बुकिंग हो पाएगी।

नई व्यवस्था का उद्देश्य यह कड़ा नियम राज्य में पहली बार टू व फोर व्हीलर चलाने वाले चालकों के लिए लागू किया गया है। वहीं, कमर्शियल (व्यावसायिक) वाहनों के टेस्ट में छोटी सी गलती पर भी आवेदक फेल कर दिए जाएंगे। इनके लिए नियम और कड़े बनाए गए हैं। कमर्शियल लाइसेंस के लिए 1...