जमशेदपुर, मई 5 -- जमशेदपुर। सरायकेला जेल में बंद ड्रग माफिया डॉली परवीन की जमानत अर्जी सोमवार को जमशेदपुर के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत से रद्द हो गई। मानगो उलीडीह थाने में डॉली परवीन के खिलाफ 5 अक्तूबर 2025 को मामला दर्ज हुआ था। बताया जाता है कि उलीडीह के दारोगा दीपक कुमार ठाकुर ने आदित्यपुर मुसलिम बस्ती के बबन खान उर्फ शेख बब्बन, मानगो शंकोसाई के पवन साह को पकड़ा था। दोनों के पास से ब्राउन शुगर बरामद हुआ था, जिसे वे बेचने की फिराक में थे। इनसे पूछताछ में डॉली परवीन का नाम आने पर उसे भी केस में आरोपी बनाया गया है। यह भी पढ़ें- आर्म्स एक्ट मामले के आरोपी को नहीं मिली जमानत यह भी पढ़ें- क्रिकेट मैच के दौरान मोबाइल चोरी करने वाले को जमानत नहीं

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