रांची, फरवरी 25 -- रांची, संवाददाता। हाईकोर्ट में ड्रग इंस्पेक्टर नियुक्ति के लिए उम्र सीमा में छूट की मांग के लिए दाखिल याचिका पर कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। सुनवाई में जेपीएससी ने अदालत को बताया कि उम्र सीमा में छूट देना राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है। इसमें न्यायिक हस्तक्षेप सीमित है। आयोग ने यह भी कहा कि नियुक्ति परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि खत्म हो चुकी है। इसलिए याचिका विचार नहीं होगा। वहीं, याचिकाकर्ता कृष्णकांत सिंह आदि ने दलील दी कि ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति परीक्षा 2011 में हुई थी और इसके बाद 2025 में नया विज्ञापन जारी किया गया। कहा कि अब तक सिर्फ दो बार ही यह परीक्षा हुई है। इसलिए उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए।
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