गोरखपुर, मई 19 -- गोरखपुर। दवा व्यापारियों के प्रस्तावित बंद को लेकर शासन हरकत में आ गया है। खाद सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बंद के ऐलान को अवैध बताया है। औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त शशि मोहन गुप्ता ने इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अवैध करार दिया है। उन्होंने सभी ड्रग इंस्पेक्टर और सहायक आयुक्त को निर्देशित किया है कि बुधवार को दवा की दुकान खुलवाएं। दवा आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल हैं। किसी भी सूरत में दवा की दुकानों को बंद नहीं किया जा सकता। जो दुकान बंद रहेंगी, उनके खिलाफ ड्रग इंस्पेक्टर कार्रवाई करें। यह भी पढ़ें- केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन आज बंद रहेगी जिले की दवा की दुकानें यह भी पढ़ें- जन औषधि केंद्र में मिलेगी दवा, बाकी दुकानें बंद रहेंगी यह भी पढ़ें- ई-फार्मेसी के विरोध में आज सभी दवा दुकानें रहेंगी बंद

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