शामली, फरवरी 19 -- ड्रग्स तस्करी के मामले में न्यायालय ने एक दोषी को सजा सुनाई। वर्ष 2019 में झिंझाना थाने पर तासीम निवासी गांव गोगवान थाना कैराना के विरुद्ध ड्रग्स तस्करी के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था। गुरुवार को कैराना स्थित न्यायालय ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने दोषी को एक वर्ष 10 माह के कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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