रांची, अक्टूबर 6 -- रांची। विशेष संवाददाता रांची में पुलिस हिरासत से जुड़े गंभीर मामले में थानों की निगरानी व्यवस्था पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। डोरंडा थाना पुलिस द्वारा एक बच्चे को कथित तौर पर अवैध हिरासत में रखे जाने के मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद संबंधित सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं किया जा सका। डोरंडा थाना प्रभारी कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए, लेकिन उन्होंने बताया कि घटना के समय का फुटेज उपलब्ध नहीं है। इस पर कोर्ट ने रांची शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फंक्शनल रहने की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि सड़कों, प्रमुख चौक-चौराहों तथा थानों में सीसीटीवी का दुरुस्त रहना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने रांची शहर में सीसीटीवी व्यवस्था की वास्तविक स्थिति जानने के लिए गृह सचिव और डीजीपी को 12 अक्तूबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग से उपस्थि...