रांची, जून 17 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने डोरंडा गर्ल्स मिडिल स्कूल की दो शिक्षिकाओं की नियुक्ति को वैध ठहराते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) के उनकी नियुक्ति की अस्वीकृत करने के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को 30 दिनों के भीतर नियुक्ति की औपचारिक स्वीकृति जारी करने और योगदान की तिथि से वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

शिक्षिकाओं की नियुक्ति जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सुचिता शर्मा और अर्चना कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए माना कि डोरंडा गर्ल्स मिडिल स्कूल एक भाषाई अल्पसंख्यक विद्यालय है और इस आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया को गलत नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसके नियमों को बदला नहीं जा सकता। प्रार्थियों का चयन वर्ष 2023 में सहायक शिक्षिका के रूप में हुआ थ...