नई दिल्ली, अप्रैल 6 -- नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ब्लॉक किए गए दो अकाउंट डॉ. निमो यादव व नेहर हू को तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि पूरे अकाउंट को ब्लॉक करना उचित नहीं है। हालांकि विवादित पोस्ट फिलहाल ब्लॉक रहेंगे।न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने यह आदेश प्रकरण की सुनवाई के दौरान दिया। यह याचिका डॉ. निमो यादव नाम से संचालित पैरोडी अकाउंट के संचालक प्रतीक शर्मा की ओर से दायर की गई। इसी तरह कुमार नयन द्वारा संचालित नेहर हू अकाउंट के मामले में भी अदालत ने समान राहत दी। सुनवाई के दौरान अदालत ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्स) की धारा 69ए के तहत जारी ब्लॉकिंग आदेशों की वैधता पर विचार किया। कुछ समय तक पक्षकारों को सुनने के बाद कोर्ट ने निर्देश...
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