वाराणसी, फरवरी 6 -- वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत से आजाद सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर को अग्रिम जमानत मिल गई है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव पक्ष रखा। प्रकरण के अनुसार बड़ी पियरी निवासी हिंदू युवा वाहिनी के नेता अम्बरीश सिंह 'भोला' ने चौक थाने में बीते नौ दिसम्बर 2025 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि बीते 30 नवंबर 2025 को आजाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन पर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के झूठे आरोप लगाए गए। इससे उनकी छवि धूमिल हुई।
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