रांची, मई 4 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा लैब असिस्टेंट भर्ती (विज्ञापन संख्या 1/2023) से जुड़े एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर आयोग का निर्णय सही माना जाएगा। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सोमवार को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अनुपस्थित रहने के आधार पर रद्द की गई उम्मीदवारी को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी। यह भी पढ़ें- जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज में एलएलबी सत्र 2025-2028 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरूकोर्ट की अपील इस संबंध में सुभाष कुमार दास ने अपील याचिका दायर की थी। कोर्ट ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि आयोग ने अभ्यर्थियों को 13 सितंबर 2024 और 18 सितंबर 2024 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पर्याप्त अ...
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