डॉक्टर हत्याकांड में दो आरोपियों को जमानत
नई दिल्ली, अगस्त 23 -- नई दिल्ली। जंगपुरा में मई 2024 में डॉक्टर योगेश चंदर पॉल की हत्या और लूट के मामले में हाईकोर्ट ने दो आरोपियों को नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि दोनों आरोपी दो साल से अधिक समय से जेल में हैं, जबकि मामले में अभियोजन के 46 गवाहों में से अब तक सिर्फ एक की गवाही हुई है। ऐसे में मुकदमे के जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने हिमांशु जोशी और बसंती को जमानत देते हुए कहा कि मुकदमे में देरी के लिए दोनों आरोपियों को जिम्मेदार ठहराने वाली कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। लंबे समय से हिरासत और मुकदमे की स्थिति को देखते हुए दोनों जमानत के हकदार हैं। पुलिस के मुताबिक, दस मई 2024 को जंगपुरा एक्सटेंशन स्थित डॉक्टर पॉल क...
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