प्रयागराज, जून 11 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में डॉक्टरों की हड़ताल और अधिवक्ताओं के चक्काजाम और प्रदर्शन दोनों पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि किसी भी विवाद के कारण आम नागरिकों को आवागमन की स्वतंत्रता या सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नागरिकों की आवाजाही रोकना या उन्हें चिकित्सा सहायता से वंचित करना मूलतः आपराधिक कृत्य है। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त, प्रयागराज को निर्देश दिया कि यदि कोई भी पेशेवर समूह इस मामले को लेकर यातायात बाधित करता है तो प्रशासन कानून के तहत उपलब्ध सभी शक्तियों, आवश्यक होने पर बल प्रयोग सहित, का उपयोग कर बाधा हटाए और शहर में यातायात सुचारु रखे।विवाद की जांच के लिए बनाई न्यायिक कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता जागृति...