नई दिल्ली, अप्रैल 15 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वह ब्रिटेन में रहने वाले डॉक्टर संग्राम पाटिल के खिलाफ जांच तीन सप्ताह में पूरी करे। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को अनश्चितकाल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। महाधिवक्ता मिलिंद साठे ने कहा कि जांच तीन सप्ताह में पूरी की जाए, अन्यथा पुलिस को पाटिल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को निलंबित करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। साठे ने अदालत को बताया कि डॉक्टर को अदालत में यह हलफनामा देना होगा कि वह पुलिस के समक्ष पेश होंगे और जब भी जरूरत होगी, जांच में सहयोग करेंगे। यह भी पढ़ें- यूट्यूबर के हिरासत आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार न्यायमूर्ति अश्विन भोबे की एकल पीठ ने इस निवेदन को स्वीकार कर लिया और पाटिल को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया तथा मामले...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.