प्रमुख संवाददाता, नवम्बर 9 -- यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां ऑपरेशन में चूक के कारण एक मरीज का पैर एक इंच छोटा हो गया। मामला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पहुंचा। जहां पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया गया। वहीं, दूसरे पक्ष को पीड़ित को तीन लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही परिवाद दाखिल करने की तिथि से भुगतान तक सात प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। वहीं, 60 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और 10 हजार वाद व्यय भी पीड़ित को मिलेगा। दरअसल, मेडिकल कॉलेज कैंपस के रहने वाले दिनेश कुमार शुक्ला ने 19 फरवरी 2018 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दाखिल किया था। इसमें उन्होंने डॉ. गोविंद त्रिवेदी ट्रामा एंड ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन वेदांता हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आर्यनगर और द न्यू इंडिया...
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