नई दिल्ली, सितम्बर 7 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों पर हमला करने वाले वे एक मिनट के लिए भी सड़कों पर खुलेआम घूमने लायक नहीं है। यह टिप्पणी महाराष्ट्र के ठाणे में तीन नगर निगम डॉक्टरों पर हमले के आरोपी शिवसेना पार्षद रमेश सुकरिया म्हात्रे की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष म्हात्रे की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने मामले को वापस लेने की अनुमति मांगी। पीठ ने कहा कि हम राज्य की अपील पर नोटिस जारी करने जा रहे हैं। पीठ ने टिप्पणी की कि हिंसा करना ऐसे लोगों की आदत है। यह भी पढ़ें- 'डॉक्टरों को पीटने वाले नेताओं को तुरंत हिरासत में लो, घुले न घूमें', सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी यह उनके काम करने का तरीका है। ये लोग सड़कों पर घूमने ...