फरीदाबाद, जनवरी 29 -- फरीदाबाद, संवाददाता। एटीएम बूथ के अंदर धोखाधड़ी से एक व्यक्ति का डेबिट कार्ड बदलने और उसका मोबाइल छीनने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने दो युवकों को दोषी ठहराया है। इनके नाम टेकचंद और लाजपत हैं, दोनों पलवल के गांव सदरपुर के रहने वाले हैं। जिन्हें शुक्रवार को सजा सुनवाई जाएगी। यह मुकदमा संजय कालोनी सेक्टर-23 निवासी कृष्णा प्रसाद की शिकायत पर 31 जनवरी 2023 को मुजेसर थाने में दर्ज हुआ था। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वे शाम करीब 6 बजे आइसीआइसीआइ बैंक के एटीएम से रुपये निकालने के लिए गए थे। जैसे ही वे एटीएम बूथ के अंदर घुसे तो एक युवक उनके पीछे-पीछे आ गया। उसने रुपये निकालने में मदद के बहाने कृष्णा प्रसाद का डेबिट कार्ड बदल लिया और जाने लगा। कृष्णा को संदेह हो गया, उन्होंने गौर से देखा तो पता च...