डी फार्मा छात्रा की गोली मारकर हत्या में साथी को आजीवन कारावास
देहरादून, अगस्त 7 -- सिद्धार्थ लॉ कॉलेज की छात्रा वंशिका बंसल हत्याकांड में पंचम अपर सत्र न्यायाधीश अंजली बेंजवाल की अदालत ने आदित्य तोमर उर्फ बादल आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्या और तमंचा रखने के दोष में कुल तीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने चश्मदीद गवाहों के बयानों, सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी माना। तीन मार्च 2022 को थाना रायपुर क्षेत्र के डांडा लखौंड स्थित सिद्धार्थ कॉलेज के पास डॉटर डेली नीड्स दुकान के बाहर डी फार्मा प्रथम वर्ष की छात्रा वंशिका निवासी एनजीओ ग्राीमण स्वास्थ्य संस्था, हरिद्वार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतका के पिता राकेश बंसल की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ 27 जुलाइ्र 2022 को चार्जशीट दाखिल की थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्...
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