धनबाद, मई 8 -- रांची/पंचेत/मैथन/चंद्रपुरा हिटी। हाईकोर्ट ने डीवीसी के स्कूलों में वर्षों से कार्यरत 42 संविदा शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शिक्षकों का नियमितीकरण करने का आदेश दिया है। यह भी पढ़ें- दस साल बाद भी चयन वेतनमान ने मिलने से क्षुब्ध टीचरों ने दिया ज्ञापनन्यायमूर्ति दीपक रौशन का आदेश न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत ने शिक्षकों की सेवा नियमित करने का आदेश देते हुए कहा कि इसका लाभ उस तारीख से दिया जाए, जब संबंधित शिक्षकों ने अपनी सेवा के दस वर्ष पूरे किए थे। कोर्ट ने डीवीसी की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि डीवीसी वैधानिक संस्था है। उसे एक आदर्श नियोक्ता की तरह व्यवस्था करनी चाहिए। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लंबे समय तक संविदा पर कर्मचारियों से काम लेना शोषण की श्रेणी में आता है। कोर्ट...
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