मिर्जापुर, सितम्बर 1 -- मिर्जापुर, संवाददाता। न्यायालय ने डीबीएल कंपनी के हेल्पर की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार दोषी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। बांदा जिले के पैलानी थाना क्षेत्र के अमलोर निवासी तरुण सिंह ने बताया कि उसका भाई अभिषेक उर्फ चित्रवीर अदलहाट के दर्रा गांव डीबीएल कंपनी में हेल्पर का काम करता था। चार मई 2021 को भाई का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई।

मामले की सूचना एवं पुलिस कार्यवाही तरुण ने नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अदलहाट थाने में तहरीर दी। आरोप लगाया कि नामजद अभियुक्तों ने गलत नीयत से उसके भाई को गायब कर उसकी हत्या कर दिए हैं। अदलहाट थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु की। विवेचना के दौरान मुकदमें में हत्या समेत अन्य धारा की बढ़ोत्तरी की। नाम...