डीपीडीपी एक्ट के जरिए आरटीआई के प्रावधानों में बदलाव के खिलाफ दाखिल याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब
नई दिल्ली, अगस्त 7 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) एक्ट के जरिए 'सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम किए गए बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत में कहा गया है कि कानून में किए गए बदलाव से सूचना के अधिकार कानून कमजोर होता है।मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्तिी जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सरकार का जवाब दाखिल करने को कहा। इससे पहले, याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पीठ से कहा कि 'कानून में किए गए संशोधन के जरिए पुराने प्रावधान को बदल दिया है और उन सुरक्षा उपायों को हटा दिया है निजता की चिंताओं और ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.