मुजफ्फरपुर, दिसम्बर 23 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। तत्कालीन डीपीओ स्थापना प्रफुल्ल कुमार मिश्र को निलंबन अवधि में जीवन भत्ता के अलावा अन्य लाभ नहीं मिलेगा। वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा उपनिदेशक के पद पर वे पदस्थापित हैं। जिले में डीपीओ स्थापना के पद पर रहते हुए इनपर विभागीय कार्यवाही की गई और निलंबित किया गया। एक अप्रैल 2024 से 17 दिसंबर 2024 तक ये निलंबित रहे। 24 अक्टूबर 2025 को विभागीय निर्देश दिया गया कि संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि रोकी गई है। इसके विरूद्ध दोबारा अवलोकन के लिए श्री मिश्र द्वारा अर्जी दी गई। निदेशक प्रशासन मनोरंजन कुमार ने निर्देश दिया है कि निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अलावा अन्य कुछ नहीं दिया जाएगा। परन्तु इस अवधि की गणना पेंशन के लिए की जाएगी।
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