नई दिल्ली, सितम्बर 29 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर दृष्टि आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के संस्थापक व पूर्व सिविल सर्वेंट विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ पोस्ट किए गए डीपफेक मामले में बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने दिव्यकीर्ति की पहचान का गलत इस्तेमाल करने वाली सामग्री हटाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने कहा कि इस मामले में विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने दिव्यकीर्ति की तरफ से अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दायर मुकदमे में समन भी जारी किया है। पीठ ने उनके अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन पर भी नोटिस जारी किया है। यह भी पढ़ें- विकास दिव्यकीर्ति की फर्जी प्रोफाइल और वीडियो पर दिल्ली HC सख्त, यूट्यूब-इंस्टा को हटाने के निर्देश

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