बलरामपुर, अक्टूबर 1 -- बलरामपुर, संवाददाता। धार्मिक जुलूसों और आयोजनों में तेज आवाज वाले डीजे के इस्तेमाल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंड पीठ के स्वतः संज्ञान के बाद जिले में प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल बढ़ गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बलरामपुर की घटना के संदर्भ में शोर-प्रदूषण और उससे जुड़े वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अलग स्वतः संज्ञान जनहित याचिका दर्ज करने की बात कही है। कोर्ट ने इस मामले को व्यापक रूप से शोर-प्रदूषण से जुड़ा विषय माना है। हाईकोर्ट का यह रुख ऐसे समय सामने आया है, जब जिले में प्रशासन ने धार्मिक आयोजनों, शोभायात्राओं व जुलूसों के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। एसओपी में डीजे म्यूजिक सिस्टम, डीजे वाहन, ट्रॉली व अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अन्य उपकरणों के इस्ते...