गिरडीह, जनवरी 21 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। सभी धार्मिक, विवाह एवं अन्य आयोजनों पर डीजे और वाहनों में डीजे स्पीकर का उपयोग सम्पूर्ण गिरिडीह अनुमंडल क्षेत्र में नहीं करें। यह हिदायत अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत विस्पुते ने दी है। कहा कि आदेश के उल्लंघन पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में नियमानुसार ध्वनि प्रदूषण विनियम और नियंत्रण नियम 2000, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत डीजे संचालक व आयोजकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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