डीजीपी नियुक्ति संबंधी कानून के बारे में बताएं सभी राज्य : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, नवम्बर 3 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को हर राज्य में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के चयन और नियुक्ति के लिए अपनाई गई मौजूदा कानूनी या कार्यकारी व्यवस्था का सार पेश करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति को लेकर अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए केंद्र को यह आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने इसके साथ ही, झारखंड सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा को भी नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। झारखंड के डीजीपी मिश्रा को उनके सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया था। कोर्ट ने उन्हें केंद्र और अन्य लोगों की ओर दायर उस याचिका पर 16 नवंबर या उससे पहले जवाब देने को कहा है, जिसम...
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