नई दिल्ली, अगस्त 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ओडिशा में डीजीपी की नियुक्ति से जुड़ी जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई दो सितंबर तक टाल दी। याचिका में आरोप लगाया गया कि ओडिशा सरकार 2006 के प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन कर रही है। याचिका के अनुसार, राज्य सरकार डीजीपी पद के संभावित उम्मीदवारों की सूची में एक कनिष्ठ अधिकारी को शामिल करने की कोशिश कर रही है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को ओडिशा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि राज्य सरकार ने पीआईएल पर अपना जवाब दाखिल कर दिया। पीठ ने कहा कि राज्य सरकार का जवाब अभी अदालत के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि वह राज्य सरकार के जवाब को पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद...