बाराबंकी, अप्रैल 7 -- बाराबंकी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने डीजल व खाद की कालाबाजारी करने के मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने घटना के पांच अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष का कारावास व अलग-अलग अर्थदंड से दंडित किया है। सतरिख थाने में सोलह साल पहले ग्राम मोहना में एक टावर के पास तीन सौ बोरी डीएपी खाद बरामद हुई, जिसे क्षेत्र ही लोगों ने लाकर रखवाया था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुचि तिवारी ने दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपियों को धोखाधड़ी व आवश्यक वस्तु अधिनियम में दोषी पाते हुए दो अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष की कैद व सात-सात हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है। वहीं एक अन्य मामले में पन्द्रह साल पहले रामनगर थाना क्षेत्र के रानीगंज स्थित खाद भंडार पर जांच की तो मौके पर मौजूद यूरिया निर्धारि...