मुजफ्फरपुर, जून 26 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। केंद्र सरकार ने 11 जून को पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति को लेकर नया आदेश जारी किया था। इस आदेश को पेट्रोल पंप संचालकों ने लागू करना शुरू कर दिया है। इससे किसानों व व्यवसायियों की परेशानी बढ़ गई है। यह भी पढ़ें- डीजल पर नए नियम से संकट, किसान और व्यवसायी परेशाननए नियमों की जानकारी 90 दिन के लिए लागू इस आदेश में कहा गया था कि डीजल की बिक्री गाड़ी के अलावा सिर्फ पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) की ओर से प्रमाणित लोहे के कंटेनर में हो सकती है। वहीं, उद्योगों और कमर्शियल संस्थागत उपभोक्ताओं को पंप से डीजल की बिक्री नहीं हो सकती है। यही नहीं, ट्रक, कंटेनर आदि को एक दिन में 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं दिया जाएगा। इस नए नियम के लागू होने से किसान और व्यवसायी अधिक परेशान हैं।किसानों की समस...