लखनऊ, अप्रैल 24 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने डीएलएड (ओडीएल) करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें यूपी-टीईटी 2026 में शामिल होने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने कहा है कि ऐसे अभ्यर्थियों को फिलहाल (प्रोविजनल) रूप से परीक्षा में बैठने दिया जाए। इसके साथ ही स्पष्ट किया कि इन अभ्यर्थियों के चयन का मामला याचिका में पारित होने वाले अंतिम आदेश के आधीन रहेगा। न्यायालय ने मामले में राज्य सरकार से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने शुभम कुमार शुक्ला समेत 36 याचियों की याचिका पर यह आदेश पारित किया। यह भी पढ़ें- UPTET : राहत, 12वीं पास सेवारत शिक्षक भी दे सकेंगे यूपी टीईटी, इंटर मार्कशीट पर बने थे अध्यापक याचिका में मांग की गई थी कि डीएलएड-ओडीएल (ओपन एंड डिस्टेंस...